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मोहाली/ यूटर्न/20 मार्च। कुराली क्षेत्र में हेरोइन बरामदगी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी है। यह आदेश जिला न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) मोहाली की अदालत ने सुनाया। मामले के अनुसार आरोपी बिंदर उर्फ बलविंदर सिंह को 18 फरवरी 2026 को कुराली के बंगला बस्ती इलाके में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय आरोपी के कब्जे से 5.30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इस संबंध में पुलिस थाना सिटी कुराली में मामला दर्ज किया गया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी एएसआई सुखदेव सिंह ने अदालत में बताया कि आरोपी के खिलाफ इससे पहले कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और यह उसकी पहली जमानत याचिका है। साथ ही मामले में कोई नई धारा भी नहीं जोड़ी गई है। आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनका मुवक्किल 18 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है और उसके खिलाफ कोई अन्य एफआईआर नहीं है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, सरकारी पक्ष ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि बरामद की गई हेरोइन की मात्रा छोटी मात्रा से थोड़ी अधिक है और आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी साफ है। साथ ही ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में आरोपी को लगातार हिरासत में रखना उचित नहीं है। अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के आधार पर जमानत देने के आदेश दिए। साथ ही शर्तें लगाई गई हैं कि आरोपी हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहेगा, किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा।