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पंजाब/यूटर्न/27 मार्च। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए मानहानि मामले में उनकी याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही अदालत ने बिक्रम सिंह मजीठिया का दोबारा क्रॉस-एग्जामिनेशन करने के आदेश दिए हैं। अब यह मामला लुधियाना की अदालत में फिर से सुना जाएगा। यह केस 2016 में दायर किया गया था, जब संजय सिंह ने 2015-16 के चुनावों से पहले मजीठिया पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए थे। मजीठिया ने इसे मानहानि बताते हुए IPC की धारा 499/500 के तहत केस दर्ज कराया था। पहले लुधियाना कोर्ट ने ट्रायल के दौरान क्रॉस-एग्जामिनेशन निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। अब हाईकोर्ट के फैसले से केस में नया मोड़ आ गया है। वहीं मजीठिया की तीन गवाह शामिल करने की मांग को भी अदालत ने खारिज कर दिया।