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चंडीगढ़ /यूटर्न/28 मार्च।चंडीगढ़ में नशा तस्करी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हरगुरजीत कौर की अदालत ने मनीमाजरा क्षेत्र के रहने वाले आरोपी अजय को दोषी ठहराते हुए 24 मार्च को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ,जबकि सजा का आदेश 25 मार्च को जारी किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी को 4 मार्च 2020 को मनीमाजरा पुलिस थाना से गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से बुप्रेनॉर्फिन के 11 इंजेक्शन बरामद किए गए थे, जिनकी कुल मात्रा कमर्शियल कैटेगरी में आती है। जांच के दौरान लैब रिपोर्ट में इन इंजेक्शनों का कुल वजन 22.26 ग्राम पाया गया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत केस दर्ज किया गया। सजा के दौरान आरोपी ने अदालत से नरमी की मांग करते हुए कहा कि वह परिवार का इकलौता कमाने वाला है और उसके ऊपर पुरे परिवार की जिम्मेदारी है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि नशा तस्करी जैसे गंभीर अपराध में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। यह नशे का कारोबार समाज और युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है ताकि दूसरों को भी सबक मिल सके।