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म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ ने शहर के निवासियों और प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान कर अधिकतम रिबेट (छूट) का लाभ उठाएं। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, आईएएस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट वर्ष 2026-27 एक अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। निर्धारित अवधि के भीतर टैक्स जमा करने पर आकर्षक छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रिहायशी प्रॉपर्टी मालिकों को 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 10 प्रतिशत रिबेट का प्रावधान है। यह छूट 1 अप्रैल से 31 मई 2026 तक किए गए भुगतान पर लागू होगी। वहीं, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान 26 मई 2026 तक ही स्वीकार किया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने से जहां नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलता है, वहीं इससे नगर निगम की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत है, जिससे सफाई, सड़कों का रखरखाव, जलापूर्ति और शहरी विकास जैसे आवश्यक कार्य किए जाते हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि भुगतान करने से पहले ई-सम्पर्क पोर्टल पर अपनी बकाया राशि और डिमांड की जांच कर लें, ताकि निर्धारित अवधि में भुगतान कर रिबेट का लाभ लिया जा सके। नगर निगम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाई है और लोगों से अपील की है कि अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते अपना टैक्स जमा करें।