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जीरकपुर 08 Jan : हरियाणा के करनाल ज़िले की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर महिला थाना करनाल में जीरो एफआईआर नंबर 11 दिनांक 31 दिसंबर 2025 दर्ज की गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) व 351(2) के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी, शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियों के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह करनाल स्थित वृन्दा ओवरसीज नामक कंपनी में नौकरी करती थी। इसी दौरान उसकी पहचान कंपनी के मालिक रोहित शर्मा से हुई। आरोप है कि आरोपी ने पहले नौकरी और सहयोग का भरोसा दिलाकर उसका विश्वास जीता और फिर व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। पीड़िता के अनुसार शुरुआत में दोस्ती की गई और बाद में उसे भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसा लिया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने किसी काम के बहाने उसे ज़ीरकपुर स्थित रक्षा बिज़नेस सेंटर, अंबाला–चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पर बने होटल हॉलिडे इन में बुलाया। उस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह एंजाइटी की मरीज है। दवाइयों के असर के कारण वह शारीरिक रूप से कमजोर थी। आरोप है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ गंभीर अपराध हुआ है। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी, जिससे वह डर गई और तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवा सकी। घटना के बाद उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति और बिगड़ती चली गई। काफी समय बाद हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने महिला थाना करनाल में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जीरो एफआईआर दर्ज की, क्योंकि घटना स्थल ज़ीरकपुर (पंजाब) के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद महिला थाना करनाल द्वारा जीरो एफआईआर, मूल शिकायत और संबंधित दस्तावेज़ पुलिस थाना ज़ीरकपुर, ज़िला मोहाली को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच नियमानुसार की जाएगी और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है।