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राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर कमलजीत सिंह बराड स्कूलों की कैंटीन सहित ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल परिसर के दायरे के 100 मीटर के अंदर में तथा शहरी इलाकों में स्कूल परिसर के 50 मीटर दायरे के अंदर एनर्जी ड्रिंक बेचने पर रोक लगा दी अब अगर किसी स्कूल की कैंटीन या स्कूल परिसर के आसपास एनर्जी ड्रिंक्स बिकती हुई पाई गई तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है अपने निर्देशों में फूड कमिश्नर ने कहा कि यह देखा गया है कि कुछ फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर (FBO) बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचते हैं, जिनके लेबल पर ही लिखा होता है कि "बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है" उन्होंने कहा कि एनर्जी ड्रिंक बच्चों, जवान लोगों और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा बेचे जाते हैं और बनाने वाले इन ड्रिंक्स के असर की तुलना कोकीन जैसे ड्रग्स के इस्तेमाल से करते हैं। ये आम तौर पर नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं जिनमें कैफीन, ग्वाराना, ग्लूकुरोनोलैक्टोन, टॉरिन, जिनसेंग, इनोसिटोल, कार्निटाइन, B-विटामिन वगैरह मुख्य इंग्रीडिएंट्स के तौर पर होते हैं जो स्टिमुलेंट का काम करते हैं। हाल के सालों में, एनर्जी बूस्ट देने या डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर इंडियन मार्केट में कई अलग-अलग एनर्जी ड्रिंक्स लाए गए हैं। इन ड्रिंक्स में कैफीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है (हर सर्विंग में 80 mg तक) जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। कैफीन को एनर्जी ड्रिंक्स में मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। इसके अलावा, अल्कोहल या दूसरी लत वाली चीज़ों के साथ कैफीन लेने से सेहत पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी बच्चों की कैफीन वाली ड्रिंक्स तक पहुंच और कैफीन वाले खाने की चीज़ों से दूसरे प्रोडक्ट्स में इसके असर को लेकर परेशान है। इसलिए, जिन प्रोडक्ट्स में कैफीन एक इंग्रीडिएंट के तौर पर होता है, उन्हें आमतौर पर बच्चों द्वारा पिए जाने वाले दूसरे ड्रिंक्स में इंग्रीडिएंट के तौर पर इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली महिलाएं कमज़ोर ग्रुप हैं जिन्हें ज़्यादा कैफीन लेने की सलाह नहीं दी जाती है। क्या हो सकते हैं एनर्जी ड्रिंक से खतरे फूड कमिश्नर के अनुसार कई स्टडीज़ से कैफीन के नुकसानदायक असर का पता चला है। एनर्जी ड्रिंक्स के इंग्रीडिएंट्स के संबंध में उनके संभावित खराब असर में कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल/साइकोलॉजिकल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल/ मेटाबोलिक और रीनल यानी गुर्दों पर होने वाले बुरे असर शामिल है (रेफरेंस: Int J Health Sci (Qassim) 2015 Oct;9(4):468-474) क्या कहता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006, चैप्टर 2: फ़ूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स 2.10.6(2) कार्बोनेटेड और नॉन-कार्बोनेटेड कैफ़ीनेटेड बेवरेज के लिए स्टैंडर्ड्स बताता है जिसमें कहा गया है: ज़रूरी कंपोज़िशन: इसमें प्रति लीटर कम से कम 145 mg और प्रति लीटर 300 mg से ज़्यादा टोटल कैफ़ीन नहीं होना चाहिए, चाहे वह प्रोडक्ट बनाने में किसी भी सोर्स से मिला हो। इसके अलावा (IIIA(i)) लेबल पर "हर दिन 500 ml से ज़्यादा न लें" लिखा होना चाहिए जो हर दिन की मात्रा दिखाता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी लेबलिंग: प्रोडक्ट को प्री-पैकेज्ड फूड्स के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग और लेबलिंग) रेगुलेशन, 2011 की जनरल लेबलिंग ज़रूरतों के सभी नियमों का पालन करना होगा, साथ ही ये अतिरिक्त नियम भी होंगे: a) ज़्यादा कैफीन: "X mg/सर्विंग साइज़" (जहां X प्रति पैक/सर्व में मिलीग्राम में कैफीन की मात्रा है; o) सावधानी का साफ़-साफ़ लिखा होना "बच्चों, गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाओं, कैफीन के प्रति सेंसिटिव लोगों के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है।" फूड कमिश्नर ने कहा कि ऊपर बताए गए कारणों से, बच्चों द्वारा कैफीनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्स के सेवन पर रोक लगाना सही और ज़रूरी है। इसलिए पंजाब, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 30(2)(a) के तहत मिली शक्तियों के तहत पब्लिक हेल्थ के हित में, बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री और स्कूलो में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर भी रोक लगाई जाती है यह रोक 21 अप्रैल से 1 वर्ष के लिए जारी रहेगी