Uturn Time
Breaking
New Delhi: दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामले में सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, पूर्व CEO समेत 6 पर ACB की कार्रवाई; मनी ट्रेल की जांच तेज Panipat: चंडीगढ़ में संसदीय राजभाषा उप-समिति का दो दिवसीय निरीक्षण, 12 शहरों के 84 कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा Amritsar: फिरोजपुर मंडल के 38 सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को मिले ₹20.47 करोड़ से अधिक, डीआरएम संजीव कुमार ने सौंपे भुगतान Kurukshetra: लिव-इन और प्रेम विवाह समेत सामाजिक मुद्दों पर खाप प्रतिनिधियों ने सीएम सैनी से की मुलाकात, 22 अगस्त को कुरुक्षेत्र में फिर होगा मंथन Ludhiana: विश्व फोटोग्राफी दिवस पर लुधियाना में दिखेगा बदलते शहर का आईना, 10वीं वार्षिक फोटो प्रदर्शनी ‘वन थाउज़ेंड वर्ड्स’ आज से Ludhiana: ग्लैम अप सैलून ने होटल पैराडाइज़ ड्रीम में मनाया तीज का पर्व, पंजाबी रंग में रंगा समारोह Amritsar: अमृतसर में वर्ल्ड सिख मिलिट्री शहीद यादगारी कमेटी इटली के सदस्य मनजिंदर सिंह का सम्मान Chandigarh: पंजाब में ट्रांसफर-पोस्टिंग नेटवर्क की ED जांच का दायरा बढ़ा, चैट्स में टेंडर, हथियार लाइसेंस और जमीन सौदों के भी दावे Chandigarh: 14 देशों के विद्यार्थियों से सीएम सैनी ने किया संवाद, बोले- ‘गो ग्लोबल’ सोच के साथ आगे बढ़ें युवा Chandigarh: हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टी पर सख्ती, कैजुअल लीव के लिए भी पूर्व मंजूरी अनिवार्य Ludhiana: DMC&H कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में नए सत्र से 50 विद्यार्थियों को मिलेगा दाखिला, आधुनिक सुविधाओं से होगी पढ़ाई Ludhiana: CICU के ‘सेल्स ऑन स्टेरॉयड लाइव!’ में 200 से अधिक उद्यमियों ने सीखी बिक्री बढ़ाने की रणनीतियां
Logo
Uturn Time
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहीं दो बालिग महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी करते हुए पुलिस प्रशासन को उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनदीप पन्नू की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें दोनों महिलाओं ने अपने परिवारों से जान का खतरा होने की आशंका जताई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वे अपनी मर्जी से साथ रह रही हैं, लेकिन परिवार के विरोध के कारण उन्हें लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने आधार कार्ड सहित पेश दस्तावेजों के आधार पर माना कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही यह भी सामने आया कि 16 अप्रैल 2026 को संबंधित पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी गई थी, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हाईकोर्ट ने लुधियाना जिले के खन्ना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल कार्रवाई कर दोनों महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश उनके संबंध की वैधता पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए पारित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने का पूरा अधिकार है और इस अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता पाई जाती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।