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अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई पर पीड़ित व्यक्ति घर बैठे पोर्टल पर कर सकेंगे अपील
मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी मुक्ति-समय, धन और श्रम की होगी बचत
कुरुक्षेत्र (परमिंदर सिंह) : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ट्रिब्यूनल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा द्वारा आमजन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम विकसित कर उसे लॉन्च कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा लोगों की पहुंच और अधिक आसान होगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने कानूनी परामर्शदाता के माध्यम से ट्रिब्यूनल कार्यालय में जाना पड़ता था। इस मैनुअल प्रक्रिया में आमजन का काफी समय, श्रम और धन खर्च होता था। जनता को इस परेशानी से राहत दिलाने के उद्देश्य से अब पूरी प्रक्रिया को आधुनिक एवं व्यवस्थित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा शेड्यूल रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट एक्ट, 1963 के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ संबंधित जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। डीटीपी को यह शक्तियां महानिदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा की ओर से प्रदान की गई हैं। इस कार्रवाई से प्रभावित अथवा पीड़ित व्यक्तियों को कानूनन यह अधिकार प्राप्त है कि वे इसके विरुद्ध ट्रिब्यूनल के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकें। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि अब प्रभावित व्यक्ति घर बैठे ही विभाग के वेब पोर्टल टीसीपी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर अपनी पील ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की कि वे सरकार की इस डिजिटल सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से पारदर्शी एवं सरल प्रक्रिया का फायदा लें।