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अनधिकृत कॉलोनियों पर सख्ती, सरकार ने प्लॉट रजिस्ट्रियों पर लगाई रोक
पटियाला: पटियाला डिवेलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) ने जिले में बिना स्वीकृति विकसित की गई अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पीडीए की मुख्य प्रशासक अपरना एम.बी. ने बताया कि पापरा एक्ट, 1995 के तहत ऐसी कॉलोनियों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक कई अनधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका है। साथ ही संबंधित सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि 100 से अधिक चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की प्लॉट रजिस्ट्री न की जाए। मुख्य प्रशासक ने कहा कि इन कॉलोनियों में कॉलोनाइजर और प्रमोटर बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, सीवरेज और बिजली उपलब्ध नहीं कराते, जिससे लोगों को भविष्य में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी मेहनत की कमाई ऐसे अवैध प्रोजेक्ट्स में निवेश न करें और इन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त से बचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों के लिए पीडीए की ओर से एनओसी जारी नहीं की जाती। इन कॉलोनियों की सूची पीडीए पटियाला की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है। अपरना एम.बी. ने कॉलोनाइजरों और प्रमोटरों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कॉलोनी को विकसित करने से पहले पुड्डा के नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।