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चंडीगढ़ 21 दिसंबर : सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक साइकिल सवार के परिजनों को 21.79 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। यह फैसला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने सुनाया है। हादसा दो साल पहले सेक्टर-29 में हुआ था, जब एक प्राइवेट बस ने घर लौट रहे जोगिंदर सिंह को टक्कर मार दी थी। ट्रिब्यूनल ने माना कि हादसा बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ। चालक ने बिना हॉर्न दिए अचानक बस मोड़ी, जिससे साइकिल सवार उसकी चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का एक टायर जोगिंदर सिंह के सिर के ऊपर से गुजर गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सेक्टर-30 का निवासी था। परिजनों ने बस चालक राजन ठाकुर (निवासी सोलन), बस मालिक निर्मल सिंह और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ MACT में याचिका दायर की थी। पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट ठाकुर करतार सिंह ने बताया कि जोगिंदर सिंह की उम्र 46 वर्ष थी और वह डेंटिंग-पेंटिंग का काम करता था। उसकी मासिक आय करीब 15 हजार रुपये थी। इसी आधार पर परिवार ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। हालांकि ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के बाद 21.79 लाख रुपये मुआवजा मंजूर किया।